चालान को नजरअंदाज करना अब पड़ेगा भारी! जान लें नए नियम, नहीं तो होगी दिक्कत

चालान को नजरअंदाज करना अब पड़ेगा भारी!   जान लें नए नियम, नहीं तो होगी दिक्कत
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अगर आप भी ट्रैफिक चालान को हल्के में लेकर बाद में देख लेंगे की सोच रखते हैं, तो अब सतर्क हो जाइए। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल नियमों में बड़े और सख्त बदलाव की तैयारी में है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत चालान न भरने पर वाहन की पंजीकरण प्रमाणपत्र) कैंसिल और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार कर लिया है, जिस पर राज्यों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।  

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केंद्र सरकार अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर पूरी तरह सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तैयार किए गए नए ड्राफ्ट नियमों का मकसद साफ है—चालान को हल्के में लेने की आदत पर लगाम लगाना और नियम तोड़ने वालों से जवाबदेही तय कराना। सरकार का मानना है कि जब तक सख्ती नहीं होगी, तब तक ट्रैफिक अनुशासन और सड़क सुरक्षा में सुधार संभव नहीं है।

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब ट्रैफिक चालान की प्रक्रिया को और तेज व पारदर्शी बनाया जाएगा। किसी भी ट्रैफिक उल्लंघन के बाद चालान अधिकतम 15 दिन के भीतर मौके पर या 3 दिन के अंदर ऑनलाइन माध्यम से (ई-चालान) वाहन मालिक या ड्राइवर तक पहुंचा दिया जाएगा। चालान मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को 45 दिन का समय मिलेगा, जिसमें वह या तो चालान की रकम जमा कर सकता है या फिर जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर चालान को चुनौती दे सकता है। तय समय के भीतर न तो भुगतान हुआ और न ही कोई आपत्ति दर्ज की गई, तो चालान स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा।

सबसे सख्त प्रावधान उन लोगों के लिए रखा गया है, जिन पर चालान बकाया रहते हैं। ऐसे मामलों में परिवहन विभाग (RTO) से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं रोक दी जाएंगी। वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस को “Not to be Transacted” श्रेणी में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि न तो वाहन की RC रिन्यू हो सकेगी, न ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण या अपडेट होगा। यहां तक कि एड्रेस चेंज, वाहन ट्रांसफर जैसी सुविधाएं भी तब तक उपलब्ध नहीं होंगी, जब तक पूरा चालान क्लियर नहीं कर दिया जाता।

रीपीट ट्रैफिक ऑफेंडर्स के लिए सरकार ने और भी कड़े नियम प्रस्तावित किए हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। वहीं, अगर किसी चालक पर एक साल के भीतर 3 से अधिक बार रेड लाइट जंप करने या खतरनाक ड्राइविंग के कारण चालान कटता है, तो उसका लाइसेंस कम से कम 3 महीने के लिए जब्त किया जा सकता है। सरकार का साफ संदेश है कि बार-बार नियम तोड़ने वालों के प्रति अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।